हरियाणा के निजी विद्यालयों में नियम 134 ए के तहत गरीब बच्चों के दाखिला के लिए ऑनलाइन दाखिला आवेदन 24 नवंबर तक किए जा सकेंगे । पूर्व में ऑनलाइन दाखिल आवेदन 14 नवंबर तक किये जा सकते थे। अब तक काफी कम बच्चों के आवेदन होने के कारण शिक्षा निदेशालय ने दाखिला आवेदन की तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है । शिक्षा निदेशालय ने नियम 134 ए के तहत ऑनलाइन दाखिल आवेदन के लिए 24 नवंबर तक की मोहलत दी है ।
5 दिसंबर को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का एसेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा, दाखिले का प्रथम ड्रा 13 दिसंबर को होगा। प्रथम ड्रा में शामिल बच्चों के 15 से 24 दिसंबर तक अलॉट किए गए निजी विद्यालयों में दाखिल किए जाएंगे।
हरियाणा शिक्षा नियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में 10% सीटें नि:शुल्क शिक्षा के लिए आरक्षित है । कक्षा 2 से 8 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा नि:शुल्क रहेगी और 9 और 11 के लिए फीस सरकारी विद्यालय अनुसार लगेगी । संबंधित छात्र-छात्राएं official वेबसाइट पर अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं । इसके लिए वार्षिक आय ₹ 2,00,000/- या इससे कम तथा E.W.S या बीपीएल राशन कार्ड धारक होना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जिन्हें देखभाल की आवश्यकता हो वे भी आवेदन कर सकते हैं । अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-411-82977 पर जानकारी ली जा सकती है ।